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    विभाग के बारे में

    भारत के संविधान का अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग विधेयक, 2004 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसे माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) के रूप में क़ानून पुस्तक में आया।

    अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएमईआई) अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है और अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से इसे सिविल कोर्ट की शक्तियों से संपन्न किया गया है। आयोग की तीन मुख्य भूमिकाएँ हैं, जैसे कि सहायक, सलाहकार और अनुशंसात्मक।

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