आयोग के कार्य
आयोग की शक्तियॉं एवं कार्य निम्नानुसार हैं –
- अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर, जो उसे निर्देशित करते हों, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना,.
- किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने के अधिकारों से वंचित किए जाने अथवा उनका अतिक्रमण किए जाने और किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने संबंधित किसी विवाद के बारे में शिकायतों की अपनी ओर से या उसे प्रस्तुत की गई किसी याचिका पर जॉंच पड़ताल करना और समुचित सरकार को इनके कार्यान्वयन हेतु अपने निष्कर्षों की रिपार्ट देना,
- किसी न्यायालय के समक्ष ऐसे न्यायालय की अनुमति से अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकारों से वंचित किए जाने या उनका अतिक्रमण किए जाने से संबद्ध किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना,
- अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा अथवा उसके अंतर्गत अथवा उस समय प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की अनुशंसा करना,
- अल्पसंख्यक स्थिति तथा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद की संस्थाओं के स्वरूप के संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय विनिर्दिष्ट करना,
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में किसी संस्था की स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना तथा इस प्रकार इसकी स्थिति की घोषणा करना,
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्र्रभावी क्रियान्वयन के लिए समुचित सरकार से सिफारिशें करना, और
- आयोग के सभी या किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐसे अन्य कार्य करना जो आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।